नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे ।
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का एक अहम फैसला है।
बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 CAA भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके विपक्ष में गए थे। अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी।इससे पहले CAA को लेकर देश में में कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे।
इसके लिए Portal भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर- मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जानें क्या है नियम
CAA नियमों के तहत Online Portal के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम अब आसान हो जाएंगे। इन से छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, शामिल हैं।
CAA के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और से आए हिंदू, सिख, बौद्ध,जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
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